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गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रदुम्न हत्या मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए मुख्यारोपी बस कंडक्टर अशोक को गुरुग्राम जिला अदालत से जमानत मिल गई।
आपको बता दें कि प्रद्युमन हत्या मामले में सीबीआई ने 11 वी के एक छत्र को मुख्यारोपी बनाया था । जिसके बाद कंडक्टर अशोक के वकील मोहित वर्मा ने गुरुग्राम जिला अदालत में अशोक की जमानत याचिका लगाई थी। एडिशनल सेशन जज रजनी यादव ने मामले की कई बार सुनवाई करने के बाद मंगलवार को आरोपी अशोक को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
जानकारी के मुताबिक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने न तो अशोक को क्लीनचिट दिया था और नही अशोक के खिलाफ कोई सबूत पेश कोय था। ऐसे में कोर्ट ये माना है कि गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर के खिलाफ दिए सबूत को सीबीआई सिरे से खारिज की है । अशोक को जमानत ।मिलने के बाद प्रद्युमन के पिता ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
प्रद्युमन हत्या मामले में 73 दिनों से भोंडसी जेल में बंद बस कंडक्टर अशोक को मंगलवार को जमानत मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की भूमिका पर कई सवालिया निशान लग गए है। हालांकि प्रद्युमन मामले में अब भी सीबीआई जांच जारी का हवाला के रही है ऐसे मे देखना होगा कि सीबीआई के क्लोज़र रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है।-