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खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाई है... साथ ही केंद्र सरकार को भी कोर्ट ने लताड़ा है...कोर्ट ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह में खापों का हस्तक्षेप गैर कानूनी है और अगर केंद्र खापों को बैन नहीं कर सकता तो कोर्ट को ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे...
शक्तिवाहिनी संस्था की एक याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने इसी मामले में खाप पंचायतों और केंद्र को फटकार लगाई है...कोर्ट ने कहा है कि शादी जैसे मुद्दे पर बालिग लड़का लड़की को कोई समन जारी करने या हस्त?क्षेप करने का खाप पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है...
यहां आपको बता दें कि जनवरी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खापों को एक उपयोगी संस्था करार दे चुके हैं..खट्टर ने कहा था कि खाप समाज में सुधार का काम करती है...लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद खापों पर अब नकेल की तैयारी शुरू हो सकती है....-