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पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने ने 18 फरवरी को जाट नेताओं द्वारा बलिदान दिवस मनाने के मद्देनजर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए आज इस एप्लीकेशन का निपटारा कर दिया है।
इस मामले में शुक्रवार को जाट नेता यशपाल मलिक के वकील एसएस खर्व ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि शांतमयी तरीके से ही बलिदान दिवस मनाया जाएगा। बलिदान दिवस के दौरान कोई भी शोर-शराबा या लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब नहीं होगी। वकील अरविंद सेठ द्वारा डाली गई इस अर्जी में मांग की गई थी कि हाइकोर्ट जाट नेताओं, केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश जारी करें कि इस दिन राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे तथा जनसाधारण की सुविधाएं बनी रहे। रेलवे व बस सुविधा प्रभावित ना हो।
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