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ढींगरा आयोग के गठन को चुनौती देने वाली पूर्व सी एम भूपिंदर सिंह हुड्डा की याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई हुई। 2015 के इस मामले में आज भूपिंदर हुड्डा की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में फिर से हुए पेश। आपको बतादें कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी आज कपिल सिब्बल ने फिर फाइल एक्स का ज़िक्र किया । उन्होंने कहा आरटीआई के ज़रिये भी उन्होंने जानकारी पाने की कोशिश की थी लेकिन उनको कोई इनफार्मेशन नही मिली। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा पहले दी गयी एफिडेविट से भी असन्तुष्टि जताई। यहाँ बता दे हरियाणा सेक्टरी पर्सोनल ने एक एफिडेविट कोर्ट में दिया था। लेकिन कपिल सिब्बल ने उस पर भी कोर्ट में सवाल उठा दिए।। जिसके बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 9 नवम्बर तक फ्रेश एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है।
आज कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कई केसों का हवाला भी दिया। कोर्ट ने याचिककर्ता के वकील यानि की कपिल सिब्बल को कहा कि वो इस केस से जुड़े और भी डाक्यूमेंट्स कोर्ट में अगली सुनवाई में पेश करें।
आपको बतादें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को जांच के आदेश या ढिंगरा आयोग के गठन के लिए राय बनाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है।
बुधवार को सिब्बल ने रिकॉर्ड पर एक फाइल रखी थी जिसमें उन्होंने कहा ऐसा कोई सबूत नही है कि 29 मई को कैबिनेट ने फैसला लेने पर कोई मटेरियल उपलब्ध करवाया हो। यह सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए नोट पर था, जिसमें उन्होनें ढिंगरा आयोग का गठन करने का निर्णय लिया था। यह भी कहा था कि फाइल एक्स जिस पर राय बनाई गई है, उपलब्ध नहीं हुई है या यहां तक कि मौजूद नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवम्बर को होगी।-