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निर्भया गैंगरेप केस: दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज

Written by  Arvind Kumar -- January 14th 2020 04:12 PM -- Updated: January 14th 2020 04:14 PM
निर्भया गैंगरेप केस: दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज

निर्भया गैंगरेप केस: दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रमन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के चंद मिनटों के भीतर ही याचिकाएं खारिज कर दीं। [caption id="attachment_379568" align="aligncenter" width="700"]2012 Delhi gang rape case, Supreme Court dismisses curative petitions of two convicts पल निर्भया गैंगरेप केस: दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज[/caption] न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से गत सात जनवरी को जारी ब्लैक वारंट (डेथ वारंट) पर रोक संबंधी अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि याचिका में कोई मजबूत आधार नजर नहीं आता।

बता दें कि दोषियों की ओर से दायर याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं। अभी तक दो अन्य दोषियों- पवन गुप्ता और अक्षय कुमार ने क्यूरेटिव याचिकाएं दायर नहीं की है। यह भी पढ़ेंगिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ जारी, चंडीगढ़ व पंजाब में थी हमले की साजिश! ---PTC NEWS---


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