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अब्दुल करीम टुंडा बम ब्लास्ट मामले में दोषी क़रार , आज कोर्ट करेगी सज़ा का ऐलान

Written by  CHOHAN -- October 10th 2017 08:39 AM -- Updated: June 01st 2018 03:56 PM
अब्दुल करीम टुंडा बम ब्लास्ट मामले में दोषी क़रार , आज कोर्ट करेगी सज़ा का ऐलान

अब्दुल करीम टुंडा बम ब्लास्ट मामले में दोषी क़रार , आज कोर्ट करेगी सज़ा का ऐलान

सोनीपत  शहर में वर्ष 1996 में सिलसिलेवार दो बम धमाके करने के मामले में आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुशील गर्ग की अदालत में पेशी हुई। जहा पर दोषी करार दिया गया उसे गाजियाबाद पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर पहुंची। आज कोर्ट टुंडा की सज़ा का ऐलान करेगी।   गवाही पहले ही पूरी होने के बाद आज अब्दुल करीम टुंडा दोषी करार   दिया गया है  उसने घटना के समय पाकिस्तान में होने की बात कही है। मामले में कुल46  गवाहों की गवाही हुई है। कुख्यात आतंकी को दिल्ली पुलिस द्वारा अगस्त, 2013 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि अब्दुल करीम टुंडा पर सोनीपत में28 दिसंबर, 1996 को बम ब्लास्ट करने का आरोप है। उस दिन शाम के समय पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित बाबा तराना सिनेमा के निकट तथा दस मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। सज्जन सिंह ने बताया था कि वह अपने साथी अनिल के साथ फिल्म देखने आया था। इसी दौरान हुए धमाके में वह तथा 11 अन्य लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके दो साथियों अशोक नगर पिलखुआ निवासी शकील अहमद और अनार वाली गली तेलीवाड़ा, दिल्ली निवासी मोहम्मद आमिर खान उर्फ कामरान को नामजद किया था। पुलिस ने शकील और कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन टुंडा घटना के बाद फरार हो गया था। उसे बाद में दिल्ली पुलिस ने काबू किया था। मामले में सभी गवाही हो चुकी है। मामले में सुनवाई के बाद शकील व कामरान बरी हो चुके हैं। टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि मामले में अब्दुल करीम टुंडा को दोषी करार दिया गया है उसने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुशील कुमार गर्ग की अदालत में आज दोषी करार दिया गया कल फैसला सुनाया जाएगा आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सोनीपत जेल भेजा गया है। सरकारी वकील राजीव ने कि विभिन धाराओं के तहत दस साल बिस साल व उम्र कैद की सज़ाओ का प्रावधान है इनमे कोई भी सजा हो सकती है आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को कड़ी सुरक्षा में सोनीपत लाया गया। गाजियाबाद  से भारी पुलिस बल टुंडा को लेकर सोनीपत कोर्ट में पहुंचा था। उसे सीधा कोर्ट परिसर में लाया गया। जहां से उसे अदालत में दोषी करार देने के बाद सोनीपत जेल भेजा गया


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