
चंडीगढ़: ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। खुद को सरेंडर करने के बाद उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर दी है। इसके बाद कोर्ट परिसर में ही पंजाब पुलिस की SIT ने उनसे पूछताछ की।
पंजाब विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की वजह से बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया था। बिक्रम मजीठिया ने भी चुनाव का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ कर दिया था कि 20 फरवरी को मतदान के बाद बिक्रम मजीठिया को निचली कोर्ट में सरेंडर करना होगा। मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गयी।
मजीठिया के खिलाफ मोहाली की क्राइम ब्रांच में इंटरनेशनल ड्रग तस्करों के साथ साठगांठ के आरोप में केस दर्ज है। हालांकि अकाली दल का कहना है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक बदलाखोरी की वजह से यह केस दर्ज किया।