बिना पास या आईकार्ड के सड़कों पर घुमने वालों लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई, विज ने दिए निर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सड़कों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विज ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। [caption id="attachment_494953" align="aligncenter" width="612"] बिना पास या आईकार्ड के सड़कों पर घुमने वालों लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई, विज ने दिए निर्देश[/caption] इसके लिए पास के इच्छुक लोग saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकले और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा। यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ में सबको फ्री में लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका यह भी पढ़ें- हरियाणा बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, इन्हें मिली जगह [caption id="attachment_494951" align="aligncenter" width="696"] बिना पास या आईकार्ड के सड़कों पर घुमने वालों लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई, विज ने दिए निर्देश[/caption] गृहमंत्री ने राज्य में करियाना, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बना कर खोलने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार की सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खोलने दी जाएं बल्कि रोटेशन में खोली जाए। इसके साथ ही अन्तिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाए तथा होटल, जिम, क्लब व रेस्ट्रा इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाए। [caption id="attachment_494952" align="aligncenter" width="603"] बिना पास या आईकार्ड के सड़कों पर घुमने वालों लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई, विज ने दिए निर्देश[/caption] वहीं अनिल विज ने कहा कि विभिन्न स्थानों से ऑक्सिजन के उठान को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश से 10 खाली ऑक्सिजन टैंकर मंगवाये जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को उचित प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।