हरियाणा में कोविड संबंधी सभी पाबंदियां खत्म, होटल समेत जिम, बार और रेस्टोरेंट को पूरी क्षमता से खोलने की छूट
चंडीगढ़: कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज होते ही हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में सभी पाबंदियां हटा दी हैं। अब प्रदेश में ना तो नाइट कर्फ्यू रहेगा ना ही दुकानों या संस्थाओं को खोलने का कोई समय निर्धारित होगा। होटल, रेस्तरां, बार, जिम, मल्टीप्लेक्स भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनानी होगी। मुख्य सचिव व हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के चेयरमैन संजीव कौशल ने इस संबंध में बुधवार रात आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार प्रदेश में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। अब सभी गतिविधियां पूर्व की तरह सामान्य तरीके से चल सकेंगी।
मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से कोविड मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी मास्क पहनें, दो गज की दूरी रखें और खुद को सैनिटाइज करते रहें। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों, डीजीपी व डीसी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि कोविड की तीसरी लहर के दौरान सरकार ने 3 जनवरी से कई प्रकार की पाबंदियां लागू की थी इन पाबंदियों में प्रदेश में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी शामिल था, वही शादी समारोह में और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित किया गया था और दुकानों को खोलने और बंद करने का भी टाइम निर्धारित था। अब मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी पत्र में कहा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं।