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नई दिल्ली। पिछले 6 महीने से जेल में बंद डॉ. कफील खान के लिए राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कफील खान पर लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) को भी रद्द कर दिया है।
डॉ. कफील पर सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके खिलाफ डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है।
गौर हो कि हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कफील खान की रिहाई के आदेश दिए हैं।
डॉ. कफील खान 2017 में उस समय चर्चा में आए थे जब गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा बच्चों की कुछ ही दिनों में हो गई थी। इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था और और गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन इस मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
---PTC NEWS----