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धान की पराली जलाने पर लगा प्रतिबंध, डीसी बोले- आदेशों के अवेहलना करने वालों पर होगी कार्रवाई

Written by  Arvind Kumar -- September 29th 2020 12:19 PM -- Updated: September 29th 2020 12:20 PM
धान की पराली जलाने पर लगा प्रतिबंध, डीसी बोले- आदेशों के अवेहलना करने वालों पर होगी कार्रवाई

धान की पराली जलाने पर लगा प्रतिबंध, डीसी बोले- आदेशों के अवेहलना करने वालों पर होगी कार्रवाई

फतेहाबाद। (साहिल रुखाया) जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिला में धान की फसल की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध आगामी 5 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। Ban on Stubble Burning in Fatehabad of Haryana डीसी ने बताया गया है कि फतेहाबाद जिला की सीमा के अंदर धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए उसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध तथा जीवन को बाहरी खतरे तथा जमीन की उर्वरता शक्ति के कम होने की संभावना रहती है। यह भी पढ़ें: …जब हरियाणा पुलिस ने यूपी पुलिस को हिरासत में ले लिया! Ban on Stubble Burning in Fatehabad of Haryana उन्होंने बताया कि इन अवशेषों से पशुओं के लिए तूड़ा बनाया जा सकता है और इसके जलाने से चारे की भी कमी हो जाती है। इसलिए उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वो फसलों के अवशेष में आग ना लगाए। यह भी पढ़ें: पीएनबी बैंक से बच्चे ने चोरी किए लाखों Ban on Stubble Burning in Fatehabad of Haryana जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संगठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दंड कार्रवाई की जाएगी।


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