कच्चे कर्मचारी नहीं होंगे पक्के, कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार का फैसला
चंडीगढ़। पक्का होने की आस में बैठे हरियाणा के करीब दो दशक पुराने कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने साल 1997, 1999, 2003 और 2004 की पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया है। [caption id="attachment_250458" align="aligncenter" width="306"] सरकार के आदेश की कॉपी[/caption] हालांकि इससे पहले 21 दिसंबर को इन कर्मचारियों को पक्का करने के निर्देश जारी किये गए थे। लेकिन अब इस फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है। इससे प्रदेश के करीब 25 हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे। अब हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने या नहीं करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह भी पढ़ें : सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा और सुरजेवाला पर ली चुटकी