महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश
नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई को निर्देश दिया है कि 15 दिन तक सीबीआई इस मामले को देखे और उसके बाद ये तय करे कि मामले में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। [caption id="attachment_486614" align="aligncenter" width="700"] महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश[/caption] हाईकोर्ट के इस आदेश को महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ज्ञात हो पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था जिसे स्वयं परमबीर सिंह लेकर गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह मामला वापस बॉम्बे हाईकोर्ट में आ गया।
[caption id="attachment_486613" align="aligncenter" width="700"] महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश[/caption] बता दें कि अधिवक्ता जयश्री पाटिल ने हाईकोर्ट में पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए रंगदारी वसूलने की सीबीआई जांच का आदेश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इसलिए सीबीआई इस मामले की 15 दिनों में प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट पेश करे। [caption id="attachment_486615" align="aligncenter" width="700"] महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश[/caption] उल्लेखनीय है कि एंटिलिया प्रकरण में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह का तबादला कर दिया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 8 पेज का पत्र भेजकर गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। (इनपुट-PBNS)