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हुड्डा के घर CBI की रेड, जानिए सियासतदानों की प्रतिक्रियाएं

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Arvind Kumar
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हुड्डा के घर CBI की रेड, जानिए सियासतदानों की प्रतिक्रियाएं
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चंडीगढ़। सीबीआई ने गुरुग्राम में कथित भूमि घोटाले के संदर्भ में शुक्रवार को रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर रेड की। इस दौरान हुड्डा के समर्थक उनके घर के बाहर ही जुटे रहे। जिस दौरान यह कार्रवाई हुई तब हुड्डा व उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा घर पर ही थे। 5 कांग्रेस विधायक भी हुड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीबीआई रेड की वजह से पूर्व सीएम जींद रैली में शिरकत नहीं कर पाए। करीब 6 घंटे तक चली इस रेड के बाद सीबीआई टीम अपने साथ कुछ कागजात लेकर गई है।
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Bhupinder Singh Hooda बदले की भावना से की गई कार्रवाई : भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुड्डा से जब इस पूरी कार्रवाई को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। Anil Vij अनिल विज बोले- यह हुड्डा की 10 साल में की गई खुराफातों का नतीजा पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के निवास पर सीबीआई रेड पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि दस साल में इन्होंने कई खुराफातें की है। इनकी खुराफातों में कई लोग शामिल है। विज ने कहा बिल्डर और नेता के अलावा कांग्रेस की नव नियुक्त महामंत्री के पति राबर्ट वाड्रा भी शामिल होंगे। अनिल विज ने स्पष्ट किया कि चुनावों का इससे कोई लेना देना हीं है। हमारा बस चलता तो ऐसे मौके पर कभी ये छापेमारी न होने देते। सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है। OP Dhankar CBI अपनी प्रक्रिया के तहत ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के घर पर जांच कर रही है: धनखड़ वहीं कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ का कहना है कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और अपनी प्रक्रिया के तहत ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के घर पर जांच कर रही है। धनखड़ का कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा पर सीबीआई ने नेशनल हेराल्ड, मानेसर लैंड और प्लोटों के मामले के कई केस दर्ज कर रखे हैं और उन्हीं की प्रक्रिया के तहत यह जांच चल रही है।
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आपको बता दें कि सीबीआई ने 23 जनवरी को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुडा व टाउन प्लानिंग के तत्कालीन मुख्य प्रशासक व निदेशक टीसी गुप्ता और 15 प्राइवेट कॉलेनाइजर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया था। यह भी पढ़ें : जींद उपचुनाव पर मांगे राम गुप्ता और टेकराम कंडेला कैसे डालेंगे प्रभाव ? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को सीबीआई को गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में करीब 1417 एकड़ जमीन के अधिग्रहण मामले में जांच के आदेश दिए थे। यह जमीन अधिग्रहण वर्ष 2009 से 2012 के बीच हुआ था।-
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