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प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति के लिए खतरनाक है CM का बयान: बुद्धिराजा

Written by  Riya Bawa -- October 05th 2021 03:09 PM
प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति के लिए खतरनाक है CM का बयान: बुद्धिराजा

प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति के लिए खतरनाक है CM का बयान: बुद्धिराजा

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर किसानों पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच आज सीएम खट्टर के इस विवादित बयान के विरोध मे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में सेक्टर-3 स्थित पुलिस स्टेशन पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस को सौंपी शिकायत में बुद्धिराजा ने कहा कि सोशल मीडिया पर 3 अक्टूबर 2021 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खासतौर पर उत्तर और पश्चिम हरियाणा में 500 से 1000 लोगों का ग्रुप बनाया जाए और आंदोलनकारी किसानों को सबक सिखाने के लिए डंडा उठाया जाए। मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कानूनी कार्रवाई और जेल जाने से नहीं डरना चाहिए क्योंकि जेल जाने से वह बड़े नेता बनेंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मुख्यमंत्री के बयान को निहायत ही निंदनीय और आपराधिक प्रवृत्ति का बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का किसी संवैधानिक पद पर रहना प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति बहाली के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी कार के नीचे रौंद दिया, ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री का उकसावे वाला बयान हरियाणा में हिंसा को भड़का सकता है। ऐसा बयान प्रदेश की पुलिस के सामने भी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। अगर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए पूरी तरह मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार होंगे। बुद्धिराजा ने कहा कि कानून के तमाम विशेषज्ञों के मुताबिक मुख्यमंत्री के बयान को देखते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है। पुलिस को फौरन आईपीसी के सेक्शन 115, 117, 121, 124a, 153, 153ए, 153बी, 157, 505, 511, 120बी और आईटी एक्ट के सेक्शन 67 समेत अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। -PTC News


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