हरियाणा: कल से ग्रीन जोन में चलेंगी रोडवेज बसें, पटरी पर लौटेगी जिंदगी
चंडीगढ़। हरियाणा में 40 दिन बाद सोमवार को ‘जिंदगी’ फिर से पटरी पर लौटेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को हरियाणा में लागू करते हुए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। सभी जिलों के डीसी और एसपी को लॉकडाउन-3 को लेकर जारी हिदायतों के साथ ही कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए प्रदेश में दुकानें व बाजार फिर से खुलवाना शुरू करें। शनिवार को ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के तहत प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार से शुरू होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि बुजुर्गों और 10 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अभी घरों में ही रहना होगा। आम लोगों को भी शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन जोन घोषित किए गये जिलों में सभी बाजार खोलने का फैसला लिया गया है। ऐसे जिलों (रेवाड़ी-महेंद्रगढ़) में रोडवेज बसें भी चलेंगी, लेकिन उनमें क्षमता से आधी सवारियां ही बैठ सकेंगी। निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 सवारियों को इजाजत होगी। दोपहिया वाहन भी चल सकेंगे। वहीं, ओरेंज जाने में औद्योगिक व कमर्शियल गतिविधियां तो शुरू होंगी, लेकिन रोडेवज बसें नहीं चलेंगी। प्राइवेट वाहनों के चलने पर छूट रहेगी। स्कूल-कॉलेज अभी बंद ही रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी तरह क्लब, बार, जिम, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों पर पाबंदी रहेगी। कहीं भी भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। …तो काफी पहले जीत जाते सीएम ने कहा कि हरियाणा ने कोरोना को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। कुछ गतिविधियों की वजह से प्रदेश में पॉजिटिव केस बढ़े। सबसे पहले दिल्ली में तबलीगी जमातियों की वजह से प्रदेश में केस बढ़े। इसके बाद दिल्ली में काम करने वालों की वजह से प्रदेश में संक्रमण बढ़ा। अब नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालुओं की वजह से भी प्रदेश में पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यदि इन 3 कारणों से संक्रमण के केस नहीं आते तो हरियाणा काफी पहले कोरोना को पूरी तरह मात दे चुका होता। रेड जोन में रोक जारी सीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की गतिविधि को मंजूरी नहीं दी है। रेड जोन में नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर व रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। निजी वाहन में नियमों के अनुसार लोग चल सकेंगे। तीनों जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाना हर किसी के लिए अनिवार्य रहेगा। ---PTC NEWS---