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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे राज्य में एतिहातिक तौर पर आपराधिक प्रक्रिया सहिंता के तहत धारा-144 लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में यह संख्या पांच तक रहेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई प्रदेश में कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे।
हरियाणा में धारा 144 लागू, अब इतने लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते
वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू के आह्वान का भी पुर्णत: पालन किया जाएगा। इस दिन हरियाणा परिवहन की बसें प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक नहीं चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर हरियाणा परिवहन यात्रियों की संख्या को देखते हुए इंट्रा सिटी, इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट के अपने रूटों पर बसों के चक्र कम कर सकता है। गुरुग्राम में सिटी बस सेवा आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। सभी कोचिंग केन्द्रों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गये हैं। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के.दास ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की पालना के तहत 25 आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार की है जिसकी उपलब्धता करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
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बैठक में इस बात की जानकारी दी गई स्थानीय पी.जी.आई, रोहतक व भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज,खान पुर कलां की जांच रिपोर्ट के बाद पुणे की प्रयोगशाला में सैंपल भेजे जाते हैं और वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही मामलों को पॉजिटिव घोषित किया जाता है। वर्तमान में, कोरोना वायरस की जांच की सुविधा इन्हीं दो स्थानों पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, महाराज अग्रसेन कॉलेज अग्रोहा, शहीद हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नूंह, पी.जी.आई. रोहतक के लिए दूसरी लैब तथा पंचकूला के सैक्टर-6 नागरिक अस्पताल के लिए कोरोना वायरस जांच लैब के लिए केन्द्र सरकार से मांग की गई है।
---PTC NEWS---
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