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शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति

Written by  Arvind Kumar -- July 11th 2021 12:17 PM
शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति

शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति

नई दिल्ली। रविवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल खोलने की अनुमति दी है। अब ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी। फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है। Fine of up to Rs 1 lakh! Delhi revises penalty for violation of noise pollution rulesयह भी पढ़ें- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का किसानों ने किया विरोध यह भी पढ़ें- जींद जिला भाजपा कार्यालय के बाहर किसानों का हंगामा These markets in Delhi closed till July 5 for flouting COVID norms दिल्ली में निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। वहीं बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल रही हैं। रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में 10 जुलाई को कोरोना के 76 नए मामले सामने आए थे, 81 मरीजों की रिकवरी हुई थी और एक की मौत हो गई. देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 14,35,030 हो चुके हैं, जबकि संक्रमण से कुल 14,09,226 मरीज रिकवर हुए हैं।  


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