
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्भया मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी होगी। कोर्ट ने दरिंदों की फांसी के लिए अलग-अलग डेथ वारंट जारी करने से इंकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को सात दिन के भीतर सभी कानूनी विकल्पों को पूरा करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश सुरेश कैत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने कहा कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी होगी।
गौर हो कि निर्भया मामले के दोषी कानूनी विकल्पों का फायदा उठाते हुए फांसी की तारीख को लगातर बढ़ा रहे हैं। दो बार दोषियों की फांसी की तारीख बढ़ चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दोषियों को सात दिन का वक्त दिया है।
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