ED ने पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे के खिलाफ मनी लॉड्रिंग मामले में दायर की चार्जशीट
चंडीगढ़ : पंजाब में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुसीबत बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध रेत खनन मामले में चन्नी के भतीजे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने 31 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पंजाब में स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) जज रूपिंदरजीत चहल की अदालत में यह चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में एक और शख्स का नाम भी लिया गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल तय की है। इससे पहले भूपिंदर को पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 4 फरवरी को ED ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी देर रात की गई थी। तब भूपिंदर से 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी से 4 हफ्ते पहले ईडी ने भूपिंदर के घर पर छापेमारी की थी। हनी के दो सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। छापेमारी में हनी के घर से करीब 7।9 करोड़ रुपये कैश मिला था। वहीं हनी के सहयोगी संदीप कुमार के ठिकाने से 2 करोड़ रुपये मिले थे। बता दें कि हनी चन्नी की साली का बेटा है। 18 जनवरी को ईडी कार्रवाई में हनी के आवासीय परिसरों से 10 करोड़ रुपये से अधिक, 21 लाख रुपये से अधिक मूल्य का सोना और 12 लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी भी जब्त की थी। उसके करीबी के घर से 2 करोड़ बरामद हुए थे। जानकारी के अनुसार भूपिंदर और उसके दूसरे सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। इतना ही नहीं उन पर बालू के अवैध खनन का भी आरोप है। अपनी कार्रवाई के दौरान ईडी ने खुलासा किया था कि भूपिंदर सिंह हनी, कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइडर्स ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक थे। इस कंपनी को 2018 में बनाया गया था। ईडी ने शहीद भगत सिंह नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत प्राथमिकी और अलावा खान और खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) और 4(1) के तहत दर्ज FIR पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।