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हरियाणा में चुनाव प्रचार थमा, शराब की बिक्री पर मतदान पूर्ण होने तक प्रतिबंध

Written by  Arvind Kumar -- May 11th 2019 09:53 AM -- Updated: May 11th 2019 09:54 AM
हरियाणा में चुनाव प्रचार थमा, शराब की बिक्री पर मतदान पूर्ण होने तक प्रतिबंध

हरियाणा में चुनाव प्रचार थमा, शराब की बिक्री पर मतदान पूर्ण होने तक प्रतिबंध

चंडीगढ़। हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए 10 मई को सांय 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया। अब कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जलसा, लाऊडस्पीकर, विज्ञापन, थियेटरिकल आदि के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता। अगर कोई कार्यकर्ता या चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकते जिसमें वे मतदाता नहीं हैं। शराब की दुकानें भी मतदान पूर्ण होने तक बंद रहेंगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि राज्य में 12 मई को सुबह 7 बजे से लेकर सांय 6 बजे तक मतदान होगा, इसलिए आज 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान कोई उम्मीदवार अगर प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर ली गई है उनको मतदान केंद्र तक गाड़ी के द्वारा लाने व वापस ले जाने वाले वालंटियरों की तैनाती कर दी गई है। दिव्यांग मतदाताओं को बिना लाइन में लगे ही सीधा मतदान करवाया जाएगा। इनके अलावा वरिष्ठï नागरिकों को भी मतदान केंद्र पर जहां तक संभव होगा,मतदान करते समय वरियता दी जाएगी। [caption id="attachment_293966" align="aligncenter" width="700"]Election-Commission हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि राज्य में 12 मई को सुबह 7 बजे से लेकर सांय 6 बजे तक मतदान होगा[/caption] यह भी पढ़ें : फतेहाबाद में गरजे मोदी, कांग्रेस पर किए कई प्रहार, सर छोटूराम के अपमान पर दुष्यंत को घेरा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए जाते समय अपना एपिक (इलेक्ट्रल फोटो आईडी कार्ड) साथ ले जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारणवश वे एपिक साथ नहीं ले जा पाते हैं तो उनको पहचान-पत्र के रूप में अपने साथ पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, सरकार या किसी निजी उपक्रम द्वारा जारी फोटो लगा सर्विस पहचान-पत्र,बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो लगी पासबुक, पैन कार्ड ,रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो लगा कोई पेंशन दस्तावेज, विधायक, सांसद या एमएलसी को जारी कार्यालयी पहचान-पत्र व आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज मतदान केंद्र पर संबंधित कर्मचारी या अधिकारी को दिखाना होगा। [caption id="attachment_293968" align="aligncenter" width="700"]Voting हरियाणा में 12 मई को सुबह 7 बजे से लेकर सांय 6 बजे तक मतदान होगा[/caption] उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदाताओं को सलाह दी है कि वे सुबह-सुबह मतदान करने के लिए पहुंच जाएं ,अगर देर से जाते हैं तो गर्मी से बचाव के लिए अपने सिर पर टोपी, गीला कपड़ा या तोलिया रखें। उन्होंने बताया कि 12 मई को मतदान के दिन सायं 6 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र पर पंक्ति में आकर खड़ा हो जाएगा उसका मतदान करवाया जाएगा। यह भी पढ़ें : मतदान से पहले हरियाणा में 23 करोड़ से ज्यादा की शराब, ड्रग्स और अन्य सामग्री जब्त


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