कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने प्रचार से संबंधित जारी किए नए निर्देश
नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रचार को लेकर कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार पर रोक लगाना भी शामिल है। साथ ही बाकी चरणों के मतदान के लिए प्रचार पर 72 घंटे पहले ही रोक लग जाएगी। सभी पार्टियों को लिखे पत्र में शुक्रवार को आयोग ने नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह नए दिशा-निर्देश जारी कर रहा है। [caption id="attachment_489946" align="aligncenter" width="700"] कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने प्रचार से संबंधित जारी किए नए निर्देश[/caption] यह भी पढ़ें- बॉर्डर पर नहीं रोके जाएंगे पर्यटक और हिमाचली, रिपोर्ट लाना जरूरी: सीएम यह भी पढ़ें- चंडीगढ़: अब वर्कप्लेस पर लगा सकेंगे टीका, करना होगा ये काम [caption id="attachment_489947" align="aligncenter" width="700"] कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने प्रचार से संबंधित जारी किए नए निर्देश[/caption] इन नए दिशा निर्दशों के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दिन रात्रि 7 बजे से सुबह 10 बजे तक सार्वजनिक सभा, नुक्कड़ सभा, रैली व अन्य आयोजन नहीं कर सकते। मतदान वाले दिन से पूर्व चुनाव प्रचार पर लगने वाली रोक को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है। [caption id="attachment_489948" align="aligncenter" width="700"] कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने प्रचार से संबंधित जारी किए नए निर्देश[/caption] अब छठे, सातवें और आठवें चरण के मतदान के लिए प्रचार 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 26 अप्रैल को शाम 6.30 समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों को कोविड-19 निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि सार्वजनिक सभा और रैलियां आयोजित करने पर वह इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खर्च पर मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराएं। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करें कि सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है।