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कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी करने का निर्णय

Written by  Arvind Kumar -- April 18th 2021 09:27 AM
कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी करने का निर्णय

कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी करने का निर्णय

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय लिया है कि अंडर सेक्रेटरी एवं समकक्ष और इससे नीचे के अधिकारी-कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। साथ ही कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया है।

हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। जारी निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत कर्मियों को कार्यालय बुलाने के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को रोस्टर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सम्बन्धित कार्यालय की आवश्यकता अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी भी कार्यालय बुलाये जा सकते हैं। इसका निर्णय सम्बन्धित कार्यालयों के प्रभारी ले सकेंगे। [caption id="attachment_490080" align="aligncenter" width="696"]work from home in Haryana कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी करने का निर्णय[/caption] यह भी पढ़ें- बॉर्डर पर नहीं रोके जाएंगे पर्यटक और हिमाचली, रिपोर्ट लाना जरूरी: सीएम यह भी पढ़ें- चंडीगढ़: अब वर्कप्लेस पर लगा सकेंगे टीका, करना होगा ये काम [caption id="attachment_490081" align="aligncenter" width="1600"]work from home in Haryana कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी करने का निर्णय[/caption]

निर्देशों में कहा गया है कि जो अधिकारी किसी दिन किसी कारण से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते वे फोन या अन्य माध्यमों से घर से कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कंटेन्मेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को कंटेन्मेंट जोन के डी नोटिफाई होने तक कार्यालय आने से छूट रहेगी।


[caption id="attachment_490082" align="aligncenter" width="700"] कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी करने का निर्णय[/caption]

कार्यालय आने वाले अधिकारी-कर्मचारी कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए कार्यालय में मास्क लगाने और बार-बार हाथ सेनेटाइज करने और दो गज की दूरी जैसे निर्देशों का पालन करेंगे। लिफ्ट, कॉरिडोर, कैंटीन आदि स्थलों पर भीड़ न करने का सख्ती से पालन करने और मीटिंग आवश्यक हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

इन निर्देशों के साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है।

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