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निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी

Written by  Arvind Kumar -- January 15th 2020 02:02 PM -- Updated: January 15th 2020 02:03 PM
निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी

निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी

नई दिल्ली। निर्भया केस के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोषी मुकेश ने क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। सरकारी वकीलों के मुताबिक अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज भी कर देते हैं तो भी दोषी को फांसी के लिए 14 दिन का वक्त मिलेगा। ऐसे में 22 जनवरी को दोषियों को फांसी नहीं हो पाएगी।

बता दें कि पिछले कल ही निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति रमन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के चंद मिनटों के भीतर ही याचिकाएं खारिज कर दीं थी। न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से गत सात जनवरी को जारी ब्लैक वारंट (डेथ वारंट) पर रोक संबंधी अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि याचिका में कोई मजबूत आधार नजर नहीं आता। इसके बाद दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। यह भी पढ़ें: निर्भया गैंगरेप केस: दोनों दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज ---PTC NEWS---

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