केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और वाहन परमिट से सम्बंधित कार्यों की वैधता को अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। इस मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते दिन राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहे हैं, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगी। [caption id="attachment_484496" align="aligncenter" width="696"] केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत[/caption] इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि विभाग से संबंधित अधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने। [caption id="attachment_484495" align="aligncenter" width="696"] केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत[/caption] यह भी पढ़ें- हाई-स्पीड रेल से डेढ़ घंटे में तय हो हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली का सफर: दुष्यंत चौटाला यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 विधानसभा सीटों पर मतदान इससे पूर्व, मंत्रालय ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को भी वैधता बढ़ाने का आदेश जारी किया था। [caption id="attachment_484497" align="aligncenter" width="696"] केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत[/caption] सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र में एडवाइजरी को लागू करने के लिए कहा है, ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संगठनों को जो इस कठिन समय के तहत काम कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से परेशान न हों।