अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी किए नए निर्देश, अब इन गाइडलाइन का करना होगा पालन
देश में कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना से जुड़ी नई गाइडलाइन्स को गुरुवार को मंजूरी दी है। इसके तहत विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अब सात दिनों का क्वारंटीन खत्म कर दिया गया है। साथ ही ‘एट रिस्क’ वाले नेशन की लिस्ट भी हटा दी गई है। साथ ही नई एडवाइजरी में यात्रा के बाद 14 दिनों तक सेल्फ क्वांटीन की बात कही गई है, जबकि, इससे पहले सरकार की तरफ से जारी निर्देषों में 7 दिनों के होम क्वारंटीन की बात कही गई थी। इसके साथ ही आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। नई एडवाइजरी 14 फरवरी से लागू हो जाएगी। यात्रियों को अपनी भारत यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र जारी करना होगा, जिसमें बीते 14 दिनों की यात्रा की जानकारी देना जरूरी है। साथ ही कोरोना की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट यात्रा से पहले 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जानकारी गलत पाए जाने पर यात्री के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा 2 फीसदी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यात्री टेस्ट के लिए सैंपल देकर एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्पष्ट है कि अब जोखिम वाले देशों और अन्य देशों से आने वालों के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संबंधित एयरलाइंस एवं ट्रेवल एजेंसियों को यात्रियों को टिकट देने के साथ ही भारत में जारी कोरोना प्रोटोकाल से संबंधित नियमों की जानकारी देनी होगी। विमान में सवार होने वाले यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। यात्रा के दौरान किसी यात्री में लक्षण नजर आने पर उसे निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार आइसोलेट करना होगा।