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टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी

Written by  Arvind Kumar -- May 23rd 2020 09:34 AM
टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी

टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन-4.0 की अवधि के लिए जनसाधारण को आवागमन में राहत देते हुए टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, मैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा चलाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को चालक के अलावा दो व्यक्तियों के साथ चलने की अनुमति होगी। इस तरह कुल मिलाकर वाहन में 3 व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। मैक्सी कैब अपनी बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ चलाई जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में चालक के अलावा 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। इसी तरह दुपहिया वाहनों पर ‘वन पिलर राइडर’ को अनुमति दी जाएगी और दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। हाथ से संचालित (मैनुअली ड्राइवन) रिक्शा में 2 से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर आवाजाही को सख्ती से विनियमित किया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के वाहनों के लिए अनुमति दी जाएगी। सभी चालकों और यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करने की सलाह दी गई है। Guidelines issued for running taxi, cab aggregator, maxi cab and auto rickshawउन्होंने बताया कि सायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच, आवश्यक गतिविधियों को छोडकऱ, व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अस्वस्थ व्यक्तियों (को-मोरबिडिटीज), गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकऱ, घर पर रहने के लिए कहा गया है। सभी चालकों और यात्रियों को हर समय अपने चेहरे को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना होगा। मोटर वाहनों को नियमित रूप से सैनेटाइज करने और चालकों और यात्रियों को नियमित रूप से सैनेटाइजऱ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर हैंड वाश और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। टैक्सी/ऑटो स्टैंड पर चालकों एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी।

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि राज्य में सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों-सह-प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के सचिवों और सभी उप-मंडल अधिकारयिों (नागरिक)-सह-पंजीकरण अधिकारियों (एमवी) को उनके नियंत्रण के तहत काम करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ---PTC NEWS---


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