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नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी चालक का कटा 23 हजार का चालान

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Arvind Kumar
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नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी चालक का कटा 23 हजार का चालान
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गुरुग्राम। (नीरज वशिष्ठ) नया मोटर वाहन संशोधित अधिनयम लागू होने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में इसके तहत पहला बड़ा चालान कटा है। पुलिस ने एक स्कूटी सवार का 23 हजार का चालान काटा है।
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Challan 2 नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी चालक का कटा 23 हजार का चालान गुरुग्राम की गीता कालोनी के रहने वाले शख्स का यह चालान पुलिस ने काटा है। शख्स बिना हेलमेट, आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के स्कूटी चला रहा था।

बिना कागजात के वाहन चलाने पर दिनेश मदान नाम के शख्स की स्कूटी को गुरुग्राम पुलिस ने इम्पाउंड कर लिया है और उसका 23 हजार का चालान काटा है।

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---PTC NEWS---
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