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हरियाणा सरकार ने 28 जून तक बढ़ाई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की पाबंदियां

Written by  Arvind Kumar -- June 20th 2021 04:42 PM -- Updated: June 20th 2021 04:49 PM
हरियाणा सरकार ने 28 जून तक बढ़ाई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की पाबंदियां

हरियाणा सरकार ने 28 जून तक बढ़ाई 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की पाबंदियां

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कुछ और राहतों के साथ 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की पाबंदियों को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदियां 28 जून तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानों के खुलने का समय अब सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा। वहीं शॉपिंग मॉल्स के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी। निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को पूरी तरह से खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । जिम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे। इसमें 50 फीसदी ही लोग शामिल हो सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे। स्वीमिंग पूल्स और स्पा सेंटर फिलहाल नहीं खुलेंगे।


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