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राहत : नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिलहाल जागरूक करेगी हरियाणा पुलिस

Written by  Arvind Kumar -- September 11th 2019 05:51 PM -- Updated: September 11th 2019 05:53 PM
राहत : नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिलहाल जागरूक करेगी हरियाणा पुलिस

राहत : नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिलहाल जागरूक करेगी हरियाणा पुलिस

चंडीगढ़। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत हो रहे भारी भरकम चालान से लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। खासकर हरियाणा में शुरूवाती दिनों में इसके तहत सख्ती बरती गई और हजारों के चालान किए गए। लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने फिलहाल वाहन चालकों को राहत दी है। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि पहले डेढ़ महीने लोगों को नए नियम के बारे में जागरूक किया जाए। [caption id="attachment_338921" align="aligncenter" width="700"]cm manohar lal 1 राहत : नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिलहाल जागरूक करेगी हरियाणा पुलिस[/caption] चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब एक से डेढ़ महीना तक लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ में चालान भी किए जाएंगे। लेकिन प्राथमिकता अवेयर करने पर दी जाएगी। वहीं सीएम ने अन्य प्रदेशों की तरह मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने से राहत देने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। यह भी पढ़ें : कांग्रेस ने चुनाव के लिए कसी कमर, चुनाव समिति और चुनाव प्रचार समिति का गठन ---PTC NEWS---


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