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विज का कांग्रेस नेताओं पर हमला, पूछा- क्या वे लोगों के घर व सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में हैं?

Written by  Arvind Kumar -- March 20th 2021 12:29 PM
विज का कांग्रेस नेताओं पर हमला, पूछा- क्या वे लोगों के घर व सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में हैं?

विज का कांग्रेस नेताओं पर हमला, पूछा- क्या वे लोगों के घर व सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में हैं?

अंबाला। (कृष्ण बाली) हरियाणा में अब आंदोलन या धरने प्रदर्शनों के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं। क्योंकि हरियाणा विधानसभा में ये बिल पारित कर दिया गया है कि अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उस नुकसान की वसूली नुकसान करने वालों से ही की जाएगी। [caption id="attachment_482940" align="aligncenter" width="696"]Property Damage Bill Haryana विज का कांग्रेस नेताओं पर हमला, पूछा- क्या वे लोगों के घर व सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में हैं?[/caption] वहीं इस बिल को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने कई तरह के बयान दिए हैं। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे आवाज दबाने वाला कानून बताया है। जिसके चलते सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने अब कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया है। विज ने कांग्रेसियों से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कांग्रेसी लोगों के घर, दुकान या सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में हैं? यह भी पढ़ें- मास्क ना पहनने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम बोले- प्रतिदिन टेस्टिंग दर भी बढ़ाई जाएगी यह भी पढ़ें- लोकसभा में बोले नितिन गडकरी- अगले एक साल में देश से खत्म हो जाएंगे सभी टोल प्लाजा वहीं इस मुद्दे पर बयान देते हुए विज ने कहा कि ऐसे कानून को लेकर लोगों की भी बड़े लंबे समय से मांग थी कि आखिर धरने प्रदर्शन और आंदोलन में उनका नुकसान क्यों किया जाता है। वहीं विज ने इस कानून को किसान आंदोलन के साथ जोड़कर देख रही कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस इसे किसानों से जोड़ रही है तो कांग्रेस ये जान ले कि इस कानून का किसानों के आंदोलन से संबंध नहीं है। क्योंकि किसान पिछले लगभग 110 दिन से आंदोलन कर रहे है और किसानों ने किसी का एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। [caption id="attachment_482941" align="aligncenter" width="970"] विज का कांग्रेस नेताओं पर हमला, पूछा- क्या वे लोगों के घर व सरकारी संपत्ति जलाने वालों के पक्ष में हैं?[/caption] वहीं अनिल विज ने बताया कि इस कानून को लेकर पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के साथ बातचीत करके एक ट्रिब्यूनल जायेगा, जिसमें ADG रैंक से ऊपर के अधिकारी होंगे। विज ने बताया कि वो ट्रिब्यूनल आगे क्लेम कमिश्नर भी बनाएगा और यह कोई परमानेंट बॉडी नहीं होगी। विज ने बताया कि ये बॉडी पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि जहां-जहां आंदोलन होगा वहां-वहां काम करेगी।


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