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पूर्व सीएम चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर मंडराए संकट के बादल ! दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका पर इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह कादियान के प्रतिनिधि, पूर्व विधायक अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी से इस याचिका पर जवाब मांगा है

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Baishali -- November 07th 2024 04:57 PM
पूर्व सीएम चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर मंडराए संकट के बादल ! दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब

पूर्व सीएम चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर मंडराए संकट के बादल ! दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बावजूद इन माननीयों को पेंशन दिए जाने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।


याचिका पर इस मामले में सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह कादियान के प्रतिनिधि, पूर्व विधायक अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी से इस याचिका पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए।

दरअसल चंडीगढ़ के रहने वाले शख्स हरिचंद अरोड़ा ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने विधानसभा सचिवालय से पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला कि 4 सजा पा चुके पूर्व विधायक भी पेंशन ले रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को भ्रष्टाचार के आरोप में 16 दिसंबर 2013 को 10 साल की सजा हो चुकी है। सतबीर कादियान को भी 26 अगस्त 2016 को सात साल की सजा हो चुकी थी। इसलिए इन्हें पेंशन मिलना गैरकानूनी है, और जनता के पैसे का दुरुपयोग है।

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