Shraddha murder case: श्रद्धा मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं हैं। पुलिस जांच कर रही है। हम दिल्ली पुलिस की जांच पर संदेह क्यों करें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप किन कारणों से CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं। श्रद्धा के परिवार ने ही जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग अब तक नहीं की है ऐसे में हमें इसकी जांच CBI को ट्रांसफर करने की अनुमति क्यों देनी चाहिए। अब तक की जांच में कोई खामी नहीं है। ऐसे में कोर्ट इस जांच को मॉनिटर भी नहीं करेगा। पुलिस ने 80 प्रतिशत जांच पूरी कर भी ली है।
बता दें कि एक अधिवक्ता ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस हत्याकांड को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में सबसे बड़ा आरोप मीडिया ट्रॉयल को लेकर लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि पुलिस मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी रोजाना मीडिया में लीक कर रही है। क्राइम स्पॉट को सील नहीं किया गया है। साथ ही वहां लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
छावला गैंग रेप का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को रिहा कर दिया। दिल्ली की एक नागरिक और महिला के तौर पर मेरी दिलचस्पी यह जानने में है कि जांच सही तरीके से हुई है या नहीं। मैंने मृतका के माता-पिता से संपर्क करने की कोशिश की थी। वे दिल्ली में नहीं हैं, महाराष्ट्र में हैं। ये घटना छह माह पुरानी है। इस तरह की वारदातों को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास विशेषज्ञ नहीं है। सीबीआई ही ऐसे मामलों की सही से जांच कर सकती है।