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हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर High Court ने लगाई रोक, रोका गया तोड़- फोड़ अभियान

हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार लगातार बुलडोजर चला रही थी। जिसके चलते आज हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन यानि जिले में तोड़- फोड़ अभियान पर रोक लगा दी है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- August 07th 2023 01:20 PM
हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर High Court ने लगाई रोक, रोका गया तोड़- फोड़ अभियान

हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर High Court ने लगाई रोक, रोका गया तोड़- फोड़ अभियान

ब्यूरो : हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार लगातार बुलडोजर चला रही थी। जिसके चलते आज हाईकोर्ट ने  बुलडोजर एक्शन यानि जिले में तोड़- फोड़ अभियान पर रोक लगा दी है। जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश आए वैसे ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने उसी समय अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया। आपको बता दें कि सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ-मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने इसकी रोक के आदेश दिए।

आंकड़ों के मुताबिक नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान अब तक 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे।


हटाया गया कर्फ्यू

इससे पहले हरियाणा के नूंह में हिंसा के बीच कई दिनों से विभिन्न जिलों और आसपास के इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू अब चार घंटे के लिए नूंह में हटा लिया गया है। 

सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास के तहत हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूंह जिले में सोमवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटा लिया गया।  इससे पहले रविवार को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू हटा लिया गया था।  

नूंह के डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी किया है, ''सोमवार 7 अगस्त को भी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवाजाही कर सकते हैं। ''

नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, ''पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के आधार पर मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं धीरेंद्र खड़गटा, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, नूंह इसके द्वारा 7 अगस्त, 2023 को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक (केवल 4 घंटे) जनता की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटाते हैं (बैंकों को छोड़कर जिनके लिए अलग आदेश जारी किया गया है)।

इंटरनेट पर रोक अब भी जारी

धीरेंद्र खडगटा ने कहा, "इंटरनेट पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। एक बार जब हम स्थिति में बदलाव देखेंगे तो हम इसे हटा देंगे। कल से जब कर्फ्यू हटा लिया जाएगा तो जनता की आवाजाही में एक घंटे का अतिरिक्त समय जोड़ा जाएगा।


नूंह हिंसा के पीछे का कारण

यह झड़प बजरंग दल के एक कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो के कारण शुरू हुई थी। कई आपराधिक मामलों में आरोपी बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर और उसके दोस्तों ने कुछ दिन पहले वीडियो साझा किया था और खुली चुनौती दी थी कि वह पूरी यात्रा के दौरान मेवात में रहेंगे। 

कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यात्रा के दौरान उन्हें देखा था और कहा जाता है कि ग्रामीणों ने जवाबी कार्रवाई की थी। डीसी-एसपी ने बाजार के लोगों से बातचीत कर खुलवाया बाजार।


आपको बता दें कि नूंह हिंसा का आज आठवां दिन है डीसी, एसपी ने मुख्य बाजार में पहुंचकर बाजार के लोगों से पहले बातचीत की तथा उसके बाद बाजार को सामान्य रुप से खुलवाया। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देते हुए सुबह 9:00 बजे से 1:00 बजे तक के लिए बाजार खुलवाने के आदेश जारी किए थे लेकिन बाजार के लोगों में भय था इसलिए वह बाजार नहीं खोल रहे थे तभी डीसी एसपी मुख्य बाजार में पहुंचते हैं और लोगों तथा बाजार के दुकानदारों से बातचीत करते हैं जिसके बाद बाजार खोलने पर सभी की सहमति बनती है और बाजार को खोला जाता है। 


- PTC NEWS

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