पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला, हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिया 7.50 लाख का मुआवजा देने का आदेश
चंडीगढ़/अभिषेक तक्षक: पुलिस हिरासत में मौत के मामले में पीड़ित परिवार को हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने 7.50 लाख का मुआवजा दिया है। इसके साथ ही FIR दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने इसे हिरासत के दौरान मृत्यु करार दिया है। पीड़ित के शरीर पर चोट के 22 निशान मिले थे।
शिकायतकर्ता नरेश ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग को एक लिखित शिकायत में बताया था कि उसके भाई (मिंटू) को 16 अक्टूबर 2021 को सीआईए करनाल ने गिरफ्तार किया था। हिरासत के दौरान उसके भाई को बुरी तरह मारा-पीटा गया और थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, इसकी वजह से उसके भाई को बहुत गंभीर चोटें लगीं और नतीजन से मिंटू की हिरासत के दौरान ही मौत हो गई।
मेडिकल जांच में मिंटू के शरीर पर 22 चोटें के निशान मिले थे। मानव अधिकार आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। आयोग ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच और तथ्यों के आधार पर इसे हिरासत के दौरान हुई मृत्यु माना।
मानव अधिकार आयोग की पीठ अध्यक्ष जस्टिस एसके मित्तल और सदस्य श्री दीप भाटिया ने इस मामले में सरकार को पुलिस के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करने को कहा है, बल्कि मृतक के परिवार को साढ़े सात लाख का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।
- PTC NEWS