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नवीन जयहिंद को कोर्ट ने दी जमानत, नर्सिंग स्टाफ भर्ती मारपीट मामले में हुई थी गिरफ्तारी

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Vinod Kumar
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नवीन जयहिंद को कोर्ट ने दी जमानत, नर्सिंग स्टाफ भर्ती मारपीट मामले में हुई थी गिरफ्तारी
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रोहतक/सुरेंद्र सिंह: पीजीआईएमएस रोहतक मारपीट मामले में आखिरकार नवीन जयहिंद को जमानत मिल गई है। रोहतक अदालत ने 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। हालांकि अभी एक और केस में अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है, लेकिन अभी भी जय हिंद की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पानीपत में दर्ज FIR के चलते भी पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर पानीपत लेकर गई है।

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नवीन जयहिंद के वकील गौरव भारती ने बताया कि पीजीआई में जो मारपीट का मामला हुआ था, उस मामले में नवीन जयहिंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया था। 17 दिसंबर को उन्होंने इस मामले में नवीन जयहिंद की जमानत के लिए याचिका लगाई थी। आज मामले की सुनवाई थी। रोहतक अदालत ने आज इस मामले में फैसला देते हुए नवीन जयहिंद की जमानत को मंजूर कर लिया है और 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई है। 

बता दें कि नवीन जयहिंद को रोहतक में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की नर्सिंग स्टाफ भर्ती मारपीट केस में गिरफ्तार किया गया था। याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने नवीन जयहिंद की जमानत का विरोध किया था। सरकारी वकील ने कहा था कि नवीन जयहिंद प्रदर्शन करने का आदी है। अगर उसे जमानत मिलती है तो वह दोबारा नर्सिंग भर्ती की काउंसिलिंग में बाधा डाल सकता है। 



- PTC NEWS
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