SC ने ज्ञानवापी परिसर में मिले 'शिवलिंग' का संरक्षण जारी रखने का आदेश, HC में भी हिंदू पक्ष ने पेश की दलीलें
Gyanvapi Case : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अधालत उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक शिवलिंग के आकार की आकृति का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है।
इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी तारीख शनिवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर दायर सभी मुकदमों को मजबूत करने के लिए वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।
वहीं, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई। हिंदू पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो सकी। अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
28 नवंबर की अगली सुनवाई में भी हिंदू पक्ष अपनी बची हुई दलीले जारी रखेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस की। वैद्यनाथन ने अपनी बहस में सर्वेक्षण को जरूरी बताया है।
कहा गया कि सर्वेक्षण से ही यह साफ हो जाएगा कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। आज करीब डेढ़ घंटे तक कोर्ट में ये सुनवाई चलती रही। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई। निचली अदालत से आए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये याचिका दाखिल की है।
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