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नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार यानि 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, मेडिकल व्यवस्थाओं की, खाने-पीने की सेवाएं जारी रहेंगी। शादियां भी होंगी, लेकिन 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत के साथ। इसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे।
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दिल्ली लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
जानें क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा
साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मॉल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम आदि सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही हर जोन में एक दिन में केवल एक साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी जाएगी। बाजारों में ज्यादा भीड़भाड़ न हो इसके लिए भी खास इंतजाम किए जायेंगे। रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। इस दौरान सभी प्राइवेट दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं से जुड़े व्यवसायों को दुकान खोलने की अनुमति रहेगी।
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी
6 दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। लोगों की शादियां केवल 50 लोगों के साथ सम्पन्न होंगी, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा और शायद इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पडे़गी। यकीन मानिए सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। घबराइए मत, मैं हूं ना।"
स्वास्थ्यकर्मियों को मिलेगी राहत
इस लॉकडाउन में निजी चिकित्सा कर्मियों को राहत रहेगी। इसके अलावा मेडिकल सहायता के लिए जा रही गर्भवती महिलाओं / मरीजों के साथ उपलब्ध अटेंडेंट को भी वैध आईडी / डॉक्टर के पर्चे / मेडिकल पेपर दिखाने पर छूट दी जाएगी। हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशनों / आईएसबीटी से आने/ जाने वाले यात्रियों को वैध टिकट दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति है। इसके अलावा विभिन्न देशों के राजनयिकों के अधिकारियों के साथ किसी भी संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों को वैध आईडी दिखाने पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा मीडियाकर्मियों को भी वैध आईडी दिखाने पर इस लॉकडाउन में छूट मिलेगी।
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