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नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच सरकार ने दुकानों को खोलने की छूट दी है। लेकिन सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज से लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया। लोगों ने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में भी दुकानें खोलनी शुरू कर दीं। वहीं कई बाजारों में दुकानों को खोले जाने की सूचना के बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि हमने आवासीय परिसरों के आसपास स्थित दुकान खोलने की अनुमति दी है बाजार खोलने की नहीं। साधारण भाषा में समझे तो हर उस जगह स्थित दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई है जहां भीड़ लगने की संभावना नहीं है।
नए आदेश में खास तौर पर कहा गया है कि इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, जिन्हें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी किसी भी शहरी या ग्रामीण इलाके वाले हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी।
वहीं गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। वहीं, शहरी इलाकों के लिए कहा गया है कि सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा था कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी।
इसके अलावा बाज़ार/बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। नए आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है।
---PTC NEWS-