लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने जारी किए संशोधित दिशा निर्देश
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। इस लॉकडाउन से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक पूरे देश में रेल और हवाई यातायात के साथ सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियों को 20 अप्रैल से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। गौर हो कि संशोधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित हॉटस्पॉट में लागू नहीं होंगे। [caption id="attachment_401083" align="aligncenter" width="700"] लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने जारी किए संशोधित दिशा निर्देश[/caption] नए आदेशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक, कृषि कार्य से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को फसल कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। इसके अलावा कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है। बता दें कि पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायत देने के भी संकेत दिए थे। ---PTC NEWS---