Thu, Apr 25, 2024
Whatsapp

चंडीगढ़ नें नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट, जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश

Written by  Arvind Kumar -- April 07th 2021 04:27 PM
चंडीगढ़ नें नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट, जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश

चंडीगढ़ नें नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट, जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश

चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए सख्ती को अनिवार्य बताया है। इसी के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए रात को साढ़े दस बजे और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि कुछ लोगों को इसमें राहत दी गई है। आइए जानते हैं चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। [caption id="attachment_487342" align="aligncenter" width="696"]Chandigarh night curfew चंडीगढ़ नें नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट, जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश[/caption] 1. कानून और व्यवस्था / आपातकालीन और नगरपालिका के साथ काम करने वाले, मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी, सैन्य / C.A.P.F, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, सरकारी मशीनरी के कर्मियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस दौरान छूट रहेगी। हालांकि इन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। 2. जिन लोगों के पास कर्फ्यू पास होगा उन्हें भी इस दौरान आवाजाही में छूट रहेगी। 3. जरूरी और गैर जरूरी सामान के अंतर-राज्य और इंट्रा-स्टेट मूवमेंट पर कोई अंकुश नहीं होगा। यह भी पढ़ें- बीजेपी सांसद का किसानों ने किया विरोध, गाड़ी पर किया पथराव यह भी पढ़ें- न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमण होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश [caption id="attachment_487341" align="aligncenter" width="696"]Chandigarh night curfew चंडीगढ़ नें नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट, जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश[/caption] 4. दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को (अंतर-राज्य / इंट्रा-स्टेट) की अनुमति होगी। लेकिन उनका वेरिफिकेशन होगा। 5. अस्पताल, केमिस्ट की दुकानों और A.T.M. के 24 घंटे खुले रहने की अनुमति होगी। 6. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा / स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनुमति रहेगी। 7. हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या I.S.B.T. से लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। 8. सभी रेस्त्रां / खाने-पीने की जगह, होटल जिसमें फूड जॉइंट / कार्ट शामिल हैं, मॉल अपनी क्षमता के केवल 50% के साथ चलेंगे और 10:00 बजे तक बंद हो जाएंगे। भोजन के लिए अंतिम ऑर्डर 09:00 बजे तक स्वीकार किया जा सकता है। [caption id="attachment_487343" align="aligncenter" width="700"] चंडीगढ़ नें नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट, जानिए क्या हैं दिशा-निर्देश[/caption] प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई रहेगी। प्रशासन ने बताया कि यह आदेश आज रात से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।


Top News view more...

Latest News view more...