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लखीमपुर खीरी गैंगरेप केस : एनसीएससी ने यूपी सीएस और डीजीपी से कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा

Written by  Vinod Kumar -- September 15th 2022 10:16 PM
लखीमपुर खीरी गैंगरेप केस : एनसीएससी ने यूपी सीएस और डीजीपी से कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा

लखीमपुर खीरी गैंगरेप केस : एनसीएससी ने यूपी सीएस और डीजीपी से कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तीन लोगों द्वारा अगवा किए जाने के बाद दो नाबालिग दलित बहनों के पेड़ से लटके पाए जाने की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल सौंपने को कहा है. 14 सितंबर, 2022 को एक ई-समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार से एनसीएससी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 और 17 वर्ष की आयु की बहनों को बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे उनके घर के बाहर से तीन लोगों ने अपहरण कर लिया था। हालांकि पीड़िता की मां ने पुरुषों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी मोटरसाइकिल पर लड़कियों का अपहरण करने में सफल रहे। हालांकि, अपहरण के महज दो घंटे बाद गांव के एक गन्ने के खेत में नाबालिग लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। [caption id="attachment_695524" align="alignnone" width="700"]लखीमपुर घटना के बाद प्रदर्शन लखीमपुर घटना के बाद प्रदर्शन[/caption] इस बीच, आयोग ने मुख्य सचिव (उत्तर प्रदेश सरकार), पुलिस महानिदेशक (डीजीपी-यूपी पुलिस), जिला मजिस्ट्रेट (लखीमपुर खीरी जिला) और पुलिस अधीक्षक (लखीमपुर खीरी जिला) को मामले की जांच करने के लिए कहा। आरोप/मामले पर की गई कार्रवाई पर तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत डाक या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। [caption id="attachment_695523" align="alignnone" width="700"]lakhimpur case लखीमपुर घटना के बाद प्रदर्शन[/caption] सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए एक समन जारी कर सकता है।


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