नई दिल्ली। मोदी सरकार मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को एक बार फिर से सदन में पेश कर पास करवाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक के इस बजट सत्र में पारित होने की उम्मीद है। अगर यह बिल पारित हो जाता है तो यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। संशोधित विधेयक में 10 गुना तक जुर्माने और जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
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जानिए इस विधेयक में क्या खास बातें है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना व जेल भी हो सकती है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- ‘हिट एंड रन’ मामले में अब सख्ती बरती जाएगीष पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान इस बिल में किया गया है।
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- नाबालिग द्वारा यातायात नियम तोड़ने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस व नाबालिग के खिलाफ ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है।
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अब यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो कट सकेगा दो लाख तक का चालान[/caption]
- बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित और स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भी 2000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना।
- इस संशोधित विधेयक में चालक लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर अनिवार्य किया जाएगा। सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली वाहन निर्माता कंपनी से 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
—PTC NEWS—