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नई दिल्ली। अब चीफ जस्टिस का ऑफिस भी आरटीआई के दायरे में होगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कम नहीं करता। हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पारदर्शिता और आरटीआइ के मसलों को निपटाने के दौरान न्यायिक स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, RTI के दायरे में होगा चीफ जस्टिस का ऑफिस
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में फैसला दिया था कि सीजेआई का पद सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आता है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिस पर आज फैसला सुनाया गया।
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—PTC News—-