हरियाणा में कोरोना फुल स्पीड, सरकार ने पांच जिलों समेत पूरे प्रदेश में लगाई ये पाबंदियां
चंडीगढ़: कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा में 12 जनवरी तक महामारी अलर्ट की अवधि बढ़ा दी गई है। नए आदेश के मुताबिक 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, लाइब्रेरी, कोचिंग, ट्रेनिंग संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कार्यालयों में भी 50% हाज़िरी के साथ काम करेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत को ग्रुप ए में रखा गया है। यहां सभी सिनेमाहॉल, थियेटर, मल्टीप्लैक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन पांच जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस प्रदर्शनियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन पाँच जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम सहित इन पांच ज़िलों में मॉल और मार्केट शाम पांच बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन ज़िलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। इसके अलावा बाजार भी सिर्फ शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।