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नई दिल्ली। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब दो से अधिक संतान वाले लोग चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। उत्तराखंड विधानसभा ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया है, जिसके मुताबिक दो से अधिक संतान वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यपाल जल्द ही इस विधेयक को मंजूरी दे देंगे।
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दो से ज्यादा बच्चों वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधेयक पारित
इस विधेयक में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग में, न्यूनतम योग्यता कक्षा 10 है। एससी/ एसटी श्रेणियों में पुरुषों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 और महिलाओं के लिए कक्षा 5 है। इसके अलावा इस विधेयक में किसी भी पंचायत सदस्य द्वारा एक साथ दो पद रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
—PTC NEWS—
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