लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग, पीड़ित किसान परिवारों ने किया SC का रुख
Lakhimpur Kheri violence: लखीमपुर हिंसा में आरोपी बनाए गए आशीष मिश्रा को जमानत देने के खिलाफ मारे गए किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मृतक किसानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध किया है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद ही किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। वकील प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। इससे पहले वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पंडा ने 17 फरवरी को जमानत के खिलाफ याचिका दी थी। दरअसल लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में यूपी एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दायर की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसआईटी ने अपने चार्जशीट में आशीष को मुख्य आरोपी बताया था। साथ ही आशीष के घटनास्थल पर मौजूद रहने की भी बात कही थी। गौरतलब है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में पिछले साल तीन अक्टूबर को तिकुनिया में हिंसा हुई थी। जिसमें आठ लोगों की जान गई थी। आरोप लगा था कि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में जमकर सियासी बयानबाजी हुई थी। कांग्रेस सहित तमाम दलों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।