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सातवें चरण में मतदान का समय साढ़े पांच बजे करने वाली याचिका खारिज

Written by  Arvind Kumar -- May 13th 2019 03:12 PM -- Updated: May 13th 2019 03:15 PM
सातवें चरण में मतदान का समय साढ़े पांच बजे करने वाली याचिका खारिज

सातवें चरण में मतदान का समय साढ़े पांच बजे करने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सातवें चरण में मतदान सुबह सात बजे की जगह साढ़े पांच बजे शुरू करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आग्रह किया गया था कि गर्मी के प्रकोप एवं रमजान के चलते वोटिंग के समय को सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। [caption id="attachment_294773" align="aligncenter" width="696"]Lok-Sabha-Election सातवें चरण में मतदान का समय साढ़े पांच बजे करने वाली याचिका खारिज[/caption] न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं। यह भी पढ़ेंपोलिंग बूथ पर वोटरों को प्रभावित करने के आरोप में एजेंट गिरफ्तार


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