पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ने 34 साल पहले कसौली के बैंक में की थी डकैती, अब मिली सजा
सोलन। 34 साल पहले कसौली के एक बैंक में चोरी करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने खैराती लाल पुत्र सोहन लाल निवासी गांव मालगजाड़ा, थाना गुरुहरश्या, जिला फिरोजपुर (पंजाब) को दोषी करार देते हुए दस साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। [caption id="attachment_333660" align="aligncenter" width="700"] पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ने 34 साल पहले कसौली के बैंक में की थी डकैती, अब मिली सजा[/caption] दरअसल 28 जनवरी, 1985 को कसौली के बैंक ऑफ बड़ौदा में खरौती लाल ने अपने भाई के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दोनों भाइयों ने मिलकर हथियार की नोक पर बैंक कैशियर से एक लाख 21 हजार 413 रुपये लूट लिए थे। वारदात के बाद पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया था। यह भी पढ़ें : अरुण जेटली के अंतिम संस्कार के दौरान बीजेपी सांसद सहित 11 लोगों के फोन चोरी मामला कोर्ट में चला लेकिन 1990 के बाद दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके बाद दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 22 मई को खैराती लाल को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। जहां चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। —PTC NEWS—