
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के दृष्टिगत 17, 19 व 21 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह अवकाश संबंधित क्षेत्रों में केवल मतदान के दिन होगा।

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा इन क्षेत्रों में स्थित दुकानें मतदान के दिन बन्द रहेंगी। दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश होगा।
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कृषि कानूनों के लागू होने पर लगाई रोक

यह भी पढ़ें- नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर Whatsapp की सफाई, कही ये बात
जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों मैं कार्य कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने के अधिकारी हैं, उनको सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जा सकता है।

गौर हो कि प्रदेश में इन दिनों पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रत्याशी गांव-गांव जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कोरोना काल में हो रहे इन चुनावों में मतदान करवाना चुनाव आयोग के लिए काफी चुनौतीभरा काम है।